दहेज मामले में 69 वर्षीय महिला को बड़ी राहत, सबूतों की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम के तहत आरोपित 69 वर्षीय महिला को सुसंगत साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष के दहेज भुगतान के दावे निराधार हैं, तथा वे अविश्वसनीय मौखिक साक्ष्यों पर अत्यधिक निर्भर थे.