माता-पिता से शिक्षा का खर्च पाना बेटियों का कानूनी अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं. इसलिए, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक का आदेश दिया.