पहलगाम हमले के बाद देश कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, सीमा पर भी और सीमा के अंदर भी. हालांकि, पाकिस्तान द्वारा आम नागरिकों पर हमला के करने के बाद भारत की ओर से जबावी कार्रवाई की जा रही है. पाकिस्तानी सेना के लगातार हमले ने देश में युद्ध जैसे हालात उत्पन्न कर दिए है. ऐसे में भारतीय सेना भी माकूल कार्रवाई कर रही है. इस दौरान एक शख्स भारतीय सेना की गतिविधि की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा था, जिसे संभावित रूप से इस वीडियो के दुश्मनों के हाथ लगने की आशंका थी, पुलिस ने स्थिति गंभीरता को समझते हुए उस व्यक्ति को ट्रेस कर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सेना की गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डालने पर बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की है. आइये जानते हैं कि ये धारा क्या कहती है और पुलिस को क्या शक्ति देती है...
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के अनुसार, यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की योजना की जानकारी हो और उसे लगे कि अपराध को अन्यथा रोका नहीं जा सकता, तो वह मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना वारंट के, योजना बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है. वहीं, बीएनएस की धारा 170 (1) के अनुसार, गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उसकी आगे की हिरासत इस संहिता या किसी अन्य लागू कानून के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक या अधिकृत न हो. साथ ही इस कानून के तहत गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब पुलिस अधिकारी को यह लगे कि अपराध को अन्यथा यानि किसी अन्य तरीके से रोका नहीं जा सकता. यह पुलिस अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यह विवेक कानून के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिए.