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टेंडर नियमों की अनदेखी करने पर Delhi HC ने IRCTC को फटकारा, 56 करोड़ का कैटरिंग ठेका भी रद्द किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरके एसोसिएट्स को मिला 56 करोड़ रुपये का कैटरिंग अनुबंध रद्द करते हुए कहा कि कंपनी ने अपनी बिडिंग में लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था और IRCTC से टेंडर देने में अपने नियमों की अनदेखी हुई है.

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