32 साल बाद बरी हुआ शख्स, दहेज के लिए हत्या के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, जानें पूरा मामला
दहेज हत्या के इस मामले में शख्स को ट्रायल कोर्ट ने फोटोकॉपी के आधार पर दहेज हत्या का आरोपी को दोषी ठहराया. इसे लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि मूल प्रति की अनुपस्थिति में फोटोकॉपी को वैध सबूत नहीं माना जा सकता है.