बच्चों को स्मार्टफोन यूज करने देना चाहिए या नहीं, यह सवाल हर पैरेंट्स के लिए अहम है. दूसरा व्यवहारिक मसला यह है कि बच्चों को माता-पिता कितना भी डांटे, फोन देने से इंकार कर दें, बालपन हठ अपने मन का तो करवाकर ही दम लेते हैं. अब यही सवाल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पहुंचा. दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस संजीदगी से इस फैसला सुनाया है, उससे थोड़ी खुशी- थोड़ा दुख और व्यापक प्रभाव होगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बच्चों को स्कूल में स्मार्टफोन लेकर जाना चाहिए या नहीं, इसे लेकर अहम दिशानिर्देश जारी किया है.
केन्द्रीय स्कूल का एक छात्र, उम्र के लिहाज से नाबालिग दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक गुहार लेकर पहुंचा. उसने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि स्कूल में स्मार्टफोन लेकर जाने के चलते स्कूल प्रशासन ने उसके खिलाफ सख्त फैसला लिया है. स्कूल प्रशासन ने विरोध करते हुए दावा किया कि छात्र अक्सर चोरी-छिपे मोबाइल लेकर आता था और स्कूल में मोबाइल लाने की मनाही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल में मोबाइल फोन लाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाना अनुचित और अवांछनीय है. आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने काफी प्रगति की है, ऐसे में बच्चों के मोबाइल के यूज से दूर करने से बेहतर उन्हें उनमें उसके इस्तेमाल की समझ पैदा करनी चाहिए. अदालत ने कहा कि सुरक्षा के पहलू से भी बेहद महत्वपूर्ण है. आइये जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा और स्कूल में स्मार्टफोन ले जाने को लेकर क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं...
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के स्मार्टफोन लाने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि स्मार्टफोन का उपयोग शिक्षण, अनुशासन या कक्षा के शैक्षणिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है. अदालत ने कहा कि छात्रों को स्मार्टफोन लाने से नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन इसके यूज को रेगुलेट करने की जरूरत है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि स्कूल में स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए. छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय अपने स्मार्टफोन जमा करने और घर लौटते समय उन्हें सही से स्मार्टफोन दिए जाने को सुनिश्चित करना होगा.
क्लासेस में शिक्षण, अनुशासन या शैक्षणिक वातावरण को बाधित करने से बचने के लिए स्मार्टफोन के यूज पर रोक रहेगी. इसके साथ ही, स्मार्टफोन में कैमरे और रिकॉर्डिंग सुविधाओं का उपयोग स्कूल के सामान्य क्षेत्रों और स्कूल वाहनों में प्रतिबंधित रहेगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्मार्टफोन के यूज पर पूर्णत: बैन लगाने की जगह उसके प्रयोग को रेगुलेट करने का जोड़ दिया है.
केस टाइटल: YV बनाम केन्द्रीय विद्यालय