मुवक्किल का सिग्नेचर लिए बिना फाइल किया था याचिका, वकील की चूक पर बैखलाया Delhi HC, इतने हजार का लगा दिया जुर्माना
वकील ने बिना याचिकाकर्ता यानि मुवक्किल के सिग्नेचर के ही याचिका को सुनवाई के लिए लगा दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे अदालत की प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया है. वकील और याचिकाकर्ता दोनों पर संयुक्त रूप से पचास हजार का जुर्माना लगाया है.