अगर पहले से तलाक नहीं और अब दूसरे पति से भी अलग, तो महिला को किससे मिलेगा गुजारा भत्ता? SC ने बताया
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महिला को दूसरे पति से भरण-पोषण भत्ता पाने का अधिकार दिया है, भले ही उसने कानूनन तौर पर पहले पति से तलाक ना लिया हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के, भरण-पोषण के फैसले को बहाल किया है.