युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा के Divorce Case में कब क्या हुआ?

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 20 Mar, 2025

युजवेन्द्र चहल और धनश्री वर्मा को तलाक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कूलिंग पीरियड को माफ करते हुए फैमिली कोर्ट को तलाक के मामले पर फैसला सुनाने को कहा है.

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अगर युजवेन्द्र चहल के तलाक मामले की टाइमलाइन की बात करें, तो चहल की शादी धनश्री के साथ दिसंबर 2020 में शादी हुई थी.

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वहीं उनके अलग होने की अफवाह जनवरी 2024 से शुरू हुई.

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फरवरी 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक मामले में कूलिंग ऑफ पीरियड से राहत पाने के लिए आवेदन किया.

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उससे पहले मेडिएशन के सहारे दोनों ने अपनी तलाक की मांग की थी, दोनों ने दावा किया कि पिछले ढ़ाई साल से वे दोनों अलग-अलग रह रहे हैं.

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जिसमें फैमिली कोर्ट ने चहल को 4.75 करोड़ रूपये गुजारा-भत्ता व एलिमनी के तौर पर देने के निर्देश दिए थे.

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वहीं, जब दोनों ने फैमिली कोर्ट से हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13बी (ii) के कूलिंग पीरियड से राहत की मांग की. तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि चहल ने तय गुजारे भत्ता व मेंटनेंस की राशि में केवल 2.37 करोड़ रूपये ही दिया है.

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हालांकि, कपल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत देते हुए फैमिली कोर्ट को मामले का निपटारा 20 मार्च तक करने को कहा है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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