मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA Court ने सभी आरोपियों को किया बरी, कहा- 'साध्वी प्रज्ञा-कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत'
एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को शक के परे साबित करने में साबित करने में विफल रहा है.