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NIA ने किस आधार पर तहव्वुर राणा की कस्टडी मांगी, जानें सुनवाई के दौरान NIA Court में क्या-कुछ हुआ

सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा ने NIA Court से कहा कि अगर कोई वकील उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए. क्योंकि इस घटना को लेकर लोगो मे आक्रोश बहुत है.

NIA, Tahawwur Rana

Written by Satyam Kumar |Published : April 11, 2025 5:44 PM IST

26-11 Mubai Attack: तहव्वुर राणा की कस्टडी एनआईए को मिल चुकी है. अदालत ने देर रात दो बजे के करीब यह फैसला सुनाया. वहीं, डिटेल्ड जजमेंट आने के बाद पता चला है कि एनआईए कोर्ट से तहव्वुर राणा ने क्या राहत मांगी और वहीं प्रतिवादी जांच एजेंसी ने किन आधारों पर जांच एजेंसी से राहत की मांग की है. आइये जानते हैं कि अदालत के सामने तहव्वुर राणा और एनआईए ने क्या-क्या दलीलें दीं...

तहव्वुर राणा ने मांगी राहत

तहव्वुर राणा ने भी कल रात हुई सुनवाई में कोर्ट में अपनी बात रखी. उसने कहा कि अगर कोई वकील उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए. क्योंकि इस घटना को लेकर लोगो मे आक्रोश बहुत है. कोर्ट ने कहा कि वो इस बात का ध्यान रखेगा. कोर्ट ने दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी की ओर से तहुव्वर राणा को उपलब्ध कराए गए वकील को हिदायत दी कि वो मीडिया में बयान देने/ सुर्खी पाने से बचें.

तहव्वुर राणा ने कोर्ट में इसके अलावा अपनी खराब सेहत का हवाला दिया, उसने कहा कि उसके कुछ मैडिकल टेस्ट हुए है। CT स्कैन हुआ है. कोर्ट सुनिश्चित करें कि उसकी खराब सेहत के मद्देनजर उसे समय पर दवाई और उपचार मिलता रहें. कोर्ट ने इसके मद्देनजर अपने आदेश में दर्ज किया है कि तहव्वुर राणा का कस्टड़ी में भेजे जाने के वक़्त और जब उसकी दोबारा पेशी हो तो उस वक़्त भी मेडिकल टेस्ट कराया जाए. इसके अलावा समय समय पर ज़रूरत के मुताबिक उसके मेडिकल टेस्ट कराया जाए और ज़रूरी दवाइयां उपलब्घ कराई जाए. कोर्ट ने अपने आदेश में प्रत्यपर्ण संधि में इस शर्त का भी हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक उसकी मेडिकल ज़रूरतों का ध्यान रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है. दिलचस्प ये है कि कोर्ट रूम में इन बातों के अलावा इस केस में अपनी बेगुनाही या निर्दोष होने को लेकर कोई दलील राणा की ओर से नहीं रखी गई.

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NIA की दलील

NIA की ओर से 5 पेज की रिमांड अर्जी कोर्ट में लगाई गई थी।शुरुआती 4 पेज में 2009 में दर्ज केस का back ground, चार्जशीट की जानकारी है. कोर्ट को बताया गया है कि कैसे कई सालों की मशक्कत के बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यपर्ण संभव हो पाया। उसके बाद रिमांड पेपर में बताया गया है कि 2009 में दर्ज केस में 9 आरोपी है. इनमे तहव्वुर राणा, डेविड हेडली के अलावा हाफिज सईद,ज़की-उर रहमान लखबी, साजिद माजिद, इलियास कश्मीरी, अब्दुर रहमान हाशिम सईद, मेजर इकबाल, मेजर समीर अली है.

NIA की ओर से कहा गया है कि इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ NIA के अनुरोध पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. हेडली, राणा की US में गिरफ्तारी के बाद उनके प्रत्यर्पण का आग्रह सरकार से किया गया. हालांकि इस केस में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. ये पहली बार है, जब किसी आरोपी की कोर्ट के सामने पेशी हो रही है. इस लिहाज से इस मामले में आगे तहकीकात के लिए तहुव्वर राणा की कस्टडी की ज़रूरत है।उसके खिलाफ जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है, जिनके साथ उसका आमना सामना करना है.

NIA ने अपनी दलील और अर्जी में अभी उन जगहों का उल्लेख नहीं किया, जहाँ उसे जांच के सिलसिले में ले जाना है. साथ ही NIA को अगर ज़रूरत हुई तो उसे अलग अलग जगहों पर जांच के सिलसिले में ले जाया सकता है.