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26/11 के आरोपी ताहव्वुर राणा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 6 जून को होगी अगली पेशी

26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों से निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पेश किया गया और 6 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

आतंकवादी तहव्वुर राणा

Written by Satyam Kumar |Published : May 10, 2025 5:34 PM IST

26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों से निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पेश किया गया और एनआईए कोर्ट में सुनवाई के बाद 6 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच की कड़ी में अब तक एनआईए ने उनसे आवाज और लिखावट के नमूने एकत्र किए हैं. एनआईए ने अदालत को बताया कि राणा ने पूछताछ के दौरान बचने की कोशिश की और जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके कारण उनकी हिरासत में और समय की आवश्यकता है. बताते चलें कि 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा आयोजित किया गया था, ने 170 से अधिक लोगों की जान ली और सैकड़ों को घायल किया. राणा का प्रत्यर्पण और उसके बाद की पूछताछ भारत के सभी साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयासों का हिस्सा है.

मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता ताहव्वुर राणा को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. इस बार सुरक्षा कारणों से उसे निर्धारित तारीख से एक दिन पहले पेश किया गया. विशेष अदालत ने उसे 6 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. तहव्वुर राणा के मामले में NIA का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान ने किया. वहीं, राणा की ओर से अधिवक्ता पियूष सचदेव ने काम किया. तहव्वुर राणा, 64 वर्षीय कनाडाई व्यवसायी हैं जिसका मूल संबंध पाकिस्तान से है. उन्हें इस महीने की शुरुआत में अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था, जो 2008 में मुंबई में हुए घातक आतंकवादी हमले में उनकी कथित भूमिका से संबंधित है.

पिछले सप्ताह, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) ने राणा से आवाज और हस्ताक्षर के नमूने एकत्र किए. राणा ने विभिन्न अल्फाबेट और संख्याओं को लिखकर हस्ताक्षर के नमूने प्रदान किए. उनके वकील पियूष सचदेव ने पुष्टि की कि राणा ने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया. विशेष NIA अदालत ने हाल ही में NIA को राणा के आवाज और हस्ताक्षर के नमूने प्राप्त करने की अनुमति दी. इससे पहले, 29 अप्रैल को अदालत ने ताहव्वुर राणा की NIA की हिरासत को 12 दिन बढ़ा दिया था.

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सुनवाई के दौरान, NIA ने अदालत को सूचित किया कि राणा को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों से संबंधित रिकॉर्ड और सबूतों से आमने-सामने कराया गया, इसलिए आगे की हिरासत आवश्यक है ताकि उसकी पूछताछ पूरी की जा सके. जब NIA ने उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग की, तो एजेंसी ने कहा कि राणा पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. एजेंसी ने उसके कथित संलिप्तता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लिए आगे की हिरासत की आवश्यकता पर जोर दिया. हालांकि, राणा के वकील ने उसकी रिमांड के विस्तार का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि अतिरिक्त हिरासत की आवश्यकता नहीं थी. उसके प्रत्यर्पण के बाद, उसे NIA की हिरासत में नई दिल्ली में रखा गया था, जहां जांचकर्ता उसकी हमलों के अपराधियों से संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं.