Advertisement

चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 लोग दोषी करार, छह साल बाद NIA Court ने सुनाया फैसला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान की गई थी, जिससे उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हिंसा भड़क गई थी.

Written by My Lord Team |Published : January 2, 2025 3:40 PM IST

कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है और दो आरोपियों को बरी किया है. वहीं एनआईए अदालत कल इस मामले में दोषियों को सजा सुनाएगी. कोर्ट ने दो आरोपियों को बरी किया है और सजा का ऐलान शुक्रवार यानि की कल किया जाएगा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान की गई थी, जिससे उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हिंसा भड़क गई थी.

28 लोगों को ठहराया दोषी, शुक्रवार को होगा सजा का ऐलान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत सजा का ऐलान शुक्रवार को करेगी. ज्ञात हो कि कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी. वहीं, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में कुछ 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

छह साल बाद NIA कोर्ट का आया फैसला

गौरतलब है कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद राज्य का माहौल बेहद गरमा गया था और कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था. IANS की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने इस मामले के संबंध में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, कई लोगों को छोड़ दिया गया था. चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लगी और अब अदालत का फैसला आया है.

Also Read

More News

(खबर एजेंसी इनपुट से है)