दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है. अदालत ने पीएफआई नेता की जमानत की मांग पर अपना पक्ष रखने को कहा है. पुथनाथानी को एनआईए ने यूएपीए कानून के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसमें वे पिछले दो सालों से हिरासत में हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने एनआईए को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर तय की गई है.
इब्राहिम पुथनाथानी के वकील कार्तिक वेणु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर बताया कि याचिकाकर्ता पिछले दो सालों से हिरासत में है. उनकी पिछली जमानत याचिका को नई दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले, उन्हें जून 2023 में 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई थी.
उन्हें अप्रैल 2022 में आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एनआईए द्वारा एक आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें और कई अन्य पीएफआई नेताओं को एनआईए ने चार्जशीट किया है. आरोप है कि आरोपियों ने देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने की साजिश रची थी। वे कथित तौर पर आतंकी शिविर भी चला रहे थे. केंद्र सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2022 को यूएपीए के तहत पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के बाद एनआईए ने देशव्यापी कार्रवाई में कई पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार किया था.