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Terror Funding Case: इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद ने निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत देने से इंकार करने के खिलाफ अपील दायर की है. इस अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी किया.

इंजीनियरिंग राशिद

Written by Satyam Kumar |Published : May 15, 2025 6:18 PM IST

आज दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है. इंजीनियर रशीद ने निचली अदालत द्वारा नियमित जमानत देने से इंकार करने के खिलाफ अपील दायर की है. इंजीनियर रशीद 2019 से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में हैं.

याचिका में देरी को लेकर MP Rashid से जबाव तलब

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सांसद राशिद की अपील पर एनआईए को नोटिस जारी किया. आज हाई कोर्ट ने रशीद द्वारा दायर एक याचिका भी सुनी जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों को चुनौती दी थी. एनआईए ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इसे काफी देरी से दायर किया गया है.

विशेष लोक अभियोजक (SPP) अक्षय मलिक ने कहा कि इस मामले को दायर करने में काफी देरी हुई है, लगभग 1100 दिनों.

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वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जो एनआईए की ओर से भी इस मामले में पेश हुए, ने तर्क दिया कि कानूनन 90 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है. उन्हें देरी के कारणों की व्याख्या करनी होगी. यह एक महत्वपूर्ण देरी है. इस याचिका का मैं विरोध कर रहा हूं.

जवाब में, रशीद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि अदालत द्वारा देरी को माफ किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि 90 दिन की अवधि कठोर नहीं है और माफी देने का अधिकार अदालत के पास है, खासकर जब मामले जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हों. अदालत ने कहा कि देरी को माफ करने के सीमित बिंदु पर एक जवाब दाखिल किया जाए. इस निर्देश के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई के लिए तय किया है.

इस साल मार्च में, पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदरजीत सिंह ने सांसद को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था. वहीं, संसद सत्र में शामिल होने के लिए अदालत ने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल दिया था.

2019 से जेल में इंजीनियर राशिद

राशिद 2019 से आतंक वित्तपोषण के मामले में जेल में हैं. टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने इंजीनियर राशिद के खिलाफ UAPA के तहत दर्ज किया  है. 2024 में, उन्होंने बारामुला लोकसभा सीट पर जम्मू और कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक मतों से हराया. उन्हें जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत भी दी गई थी.