'वोटर लिस्ट से बाहर हुए नामों को सार्वजनिक करें', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया अहम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और छूटे हुए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का मौका मिल सके. यह सूची ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएगी.