सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बिहार सरकार के जज को वेतन नहीं देने को लेकर नाराजगी जाहिर की. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि बिना सैलरी के जज काम कैसे कर पाएंगे? सीजेआई ने जल्द से जल्द बिहार सरकार को वेतन देने की व्यवस्था करने को कहा है. मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बिहार सरकार से नाराजगी जाहिर की. सीजेआई ने कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा को कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है.
सीजेआई ने सरकार से जवाब तलब किया कि क्या हमें सैलरी की व्यवस्था करने के लिए हमें आदेश पारित करना पड़ेगा, उन्हें वेतन क्यों मिल रहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पटना हाईकोर्ट के जज का अस्थायी जेपीएफ खाता खुलवाकर वेतन देने को कहा है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला अगली सुनवाई तक सुलझ जाएगी.
असल में जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा की पदोन्नति पटना हाईकोर्ट में हुई थी, और उनके पास जीपीएफ खाता नहीं था, जो जजों को सैलरी पाने के लिए एक शर्त है. इस वजह से जज साहब को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही थी.
जनरल प्रोविडेंट फंड(GPF) खाता सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है. इस अकाउंट में सरकारी कर्मचारी अपने सैलरी का कम-से-कम छह फीसदी पैसा इस खाते में जमा करते हैं, जो उन्हें रिटायरमेंट के वक्त उन्हें एकमुश्त में दी जाती है.