बच्चे के सामने सेक्स करना भी POCSO के तहत गंभीर अपराध
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है. अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है.