केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाबालिग के सामने यौन क्रियाएं POCSO अधिनियम के तहत यौन शोषण मानी जाएंगीं.
Source: my-lord.inमामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर एक लॉज में बच्चे की मां से यौन संबंध बनाने का आरोप है, जिसे नाबालिग बच्चे ने देखा था.
Source: my-lord.inकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है.
Source: my-lord.inकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के सामने निर्वस्त्र होना यौन उत्पीड़न का इरादा दर्शाता है.
Source: my-lord.inअदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है,
Source: my-lord.inअदालत ने नोट किया कि नाबालिग बच्चे ने मां व उसके प्रेमी को यौन संबंध बनाते हुए देखा है, जिसे लेकर उसकी पिटाई हुई.
Source: my-lord.inजिसे उसकी मां ने रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए अदालत ने उस पर भी केस दर्ज करने को कहा है.
Source: my-lord.inकेरल हाईकोर्ट ने आरोपी ने खिलाफ हुए FIR को रद्द करने से इंकार कर दिया है.
Source: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!