बच्चे के सामने सेक्स करना भी POCSO के तहत गंभीर अपराध

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 17 Oct, 2024

POCSO Act के तहत अपराध

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाबालिग के सामने यौन क्रियाएं POCSO अधिनियम के तहत यौन शोषण मानी जाएंगीं.

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नाबालिग के सामने Sex

मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर एक लॉज में बच्चे की मां से यौन संबंध बनाने का आरोप है, जिसे नाबालिग बच्चे ने देखा था.

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केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है.

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यौन उत्पीड़न का मामला

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के सामने निर्वस्त्र होना यौन उत्पीड़न का इरादा दर्शाता है.

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POCSO Act की धारा 11 और 12

अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है,

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बच्चे ने देखा

अदालत ने नोट किया कि नाबालिग बच्चे ने मां व उसके प्रेमी को यौन संबंध बनाते हुए देखा है, जिसे लेकर उसकी पिटाई हुई.

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मां के खिलाफ भी FIR

जिसे उसकी मां ने रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए अदालत ने उस पर भी केस दर्ज करने को कहा है.

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FIR रद्द करने की मांग

केरल हाईकोर्ट ने आरोपी ने खिलाफ हुए FIR को रद्द करने से इंकार कर दिया है.

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