Accused Will Marriage To Rape Victim: हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है. अदालत ने शादी के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी पाते हुए ये फैसला सुनाया है. व्यक्ति पर पीड़िता से बलात्कार करने के आरोप लगे हैं. वहीं, घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी मैसूर की जेल जेल में बंद हैं.
अगली सुनवाई में मैरिज-सर्टिफिकेट जमा कराना होगा: HC
कर्नाटक हाईकोर्ट में, जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की बेंच ने आरोपी को शादी के लिए जमानत दिया है. यह जमानत अवधि 16 दिनों की है, जो 17 जून से 3 जुलाई तक चलेगी. अदालत ने आरोपी को जमानत देने के कारणों पर कहा कि ऐसा करने के पीछे पीड़िता व एक साल के बच्चे के भविष्य से जुड़ा है. जस्टिस नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत देने का फैसला बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए लिया गया है. साथ ही मां भी बच्चे का पालन पोषण ठीक ढंग से कर सकें.
बेंच ने 'बच्चे का DNA टेस्ट' करवाया था. DNA टेस्ट से ये साबित हुआ कि आरोपी ही बच्चे का जैविक पिता है. सच्चाई जानने के बाद अदालत ने अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आरोपी को शादी करने तथा बच्चे के जिम्मेदारी उठाने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने ये जमानत कुछ शर्तों पर दी है:
मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.
मामला क्या है?
पीड़िता की मां ने व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लापता जोड़ी को ढूंढ निकाला. व्यक्ति 16 फरवरी 2023 से पुलिस हिरासत में है.
मामले का दूसरा पक्ष ये है कि आरोपी और पीड़िता ने एक मंदिर में चोरी-छिपे शादी की. गर्भवती होने के बाद दोनो जोड़ी घर से भाग निकले. उसके बाद महिला की मां ने युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया. सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को पीड़िता को शादी के लिए जमानत दे दी है.