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सहमति हो या नहीं! नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म: दिल्ली कोर्ट

14 वर्षीय नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के साथ शारीरिक बनाना दुष्कर्म के अपराध को आकर्षित करतै है. संबंध बनाने में नाबालिग की सहमति हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.

जज (सांकेतिक चित्र)

Written by Satyam Kumar |Published : June 11, 2024 4:14 PM IST

हाल ही में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि किसी नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म है, और इसमें पीड़िता की सहमति का कोई महत्व नहीं है. अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है. बता दें, मामला जनवरी 2015 का है, जिसमें आरोपी के ऊपर 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप है. बता दें, घटना जनवरी 2015 की है, जिसमें आरोपी के ऊपर 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगे हैं. इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के सेक्शन छह के तहत शिकायत दर्ज की गई थी.

सहमति मायने नहीं रखती: दिल्ली कोर्ट

रोहिणी कोर्ट में, अतिरिक्त सेशन जज अमित सहरावत ने मामले की सुनवाई के दौरान नाबालिग के साथ संबंध बनाने के पहलु पर ये टिप्पणी की. अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा, नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है, अगर कोई नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो इसमें दुष्कर्म का अपराध बनता है.

पीड़िता की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) विनीत दहिया ने अदालत को बताया कि बचाव पक्ष ने स्वीकार किया है कि उसने पीड़िता के साथ संबंध बनाए हैं और DNA प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ही बच्चे का जैविक पिता है.

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अदालत ने आगे कहा, फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते वह गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया. तथ्यों और रिकार्ड पर रखे सबूतों को आधार बनाते हुए अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और यौन शोषण के अपराध का दोषी पाया. हालांकि सजा को लेकर अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर फैसला सुनाएंगे.