ममता सरकार को बड़ा झटका, नियुक्त रद्द होने के बाद भी नॉन-टीचिंग स्टॉफ को स्टाइपेंड देने के फैसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई रोक
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 टीचिंग, नॉन-टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इस बर्खास्तगी के बाद बंगाल सरकार द्वारा ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा था.