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Land For Job Scam Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप यादव समेत अन्य आरोपियों को जमानत दी

जमानत स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के जमानत बांड पर दी है.

Tej Pratap Yadav and Hema Yadav

Written by Satyam Kumar |Published : March 11, 2025 7:08 PM IST

लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने मंगलवार को तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और अन्य आरोपियों को जमानत दी. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने (Special judge Vishal Gogne) ने प्रत्येक आरोपी को 50,000 रुपये की पर्सनल बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दे दी. अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 मार्च को करेगी. वहीं, इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दायर की है, जिसमें 30 पब्लिक सर्वेंट है. सीबीआई ने 2004-2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर भूमि के बदले नौकरी देने के आरोप लगाया हैं. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की है.

इससे पहले, अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा प्रस्तुत सभी तीन चार्जशीटों को संज्ञान में लिया, जिसमें एक निर्णायक चार्ज भी शामिल है. यह चार्जशीट पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर की गई है. पहले चार्जशीट में तीन अतिरिक्त आरोपियों को भी जोड़ा है, दूसरे चार्जशीट में आरोपी भोला यादव और प्रेम चंद गुप्ता को भी समन किया गया है. तीसरे चार्जशीट में हेमा यादव और तेज प्रताप यादव को भी समन किया गया था.

सीबीआई ने 7 जून को लालू प्रसाद यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ एक फाइनल चार्जशीट दायर की थी. अदालत ने 29 मई को सीबीआई को इस मामले में अपनी निर्णायक चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया था. अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद चार्जशीट न दायर करने पर असंतोष भी व्यक्त किया था. 4 अक्टूबर 2023 को अदालत ने पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को पहले चार्जशीट के संबंध में जमानत दी थी. सीबीआई के अनुसार, दूसरे चार्जशीट में 17 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तब के रेलवे मंत्री, उनकी पत्नी, बेटा, पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम और अन्य शामिल थे.

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सीबीआई ने 18 मई 2022 को तब के रेलवे मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों, दो बेटियों और अज्ञात सार्वजनिक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि 2004-2009 के दौरान, तब के रेलवे मंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन के रूप में वित्तीय लाभ प्राप्त किए. सीबीआई ने यह आरोप लगाया है कि इस संबंध में, जो उम्मीदवार पटना के निवासी थे, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अपनी भूमि को मंत्री के परिवार के सदस्यों और एक निजी कंपनी के पक्ष में बेचा और उपहार दिया. यह भी आरोप लगाया गया कि ज़ोनल रेलवे में उपयुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई, फिर भी पटना के निवासी विभिन्न ज़ोनल रेलवे में उपयुक्तियों के रूप में नियुक्त किए गए.