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15,000 करोड़ पैतृक संपत्ति मामले में सैफ अली खान को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने रद्द किया ट्रायल कोर्ट का फैसला, दोबारा से सुनवाई करने के आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान परिवार के 15,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति पर उनके मालिकाना हक को खारिज कर दिया है.

Written by Satyam Kumar Published : July 6, 2025 2:14 PM IST

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15,000 करोड़ की पैतृक संपत्ति

15,000 करोड़ की पैतृक संपत्ति के मालमे में एक्टर सैफ अली खान को बड़ा झटका लगा है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान परिवार के मालिकाना हक को खारिज करते हुए 15,000 करोड़ की इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया है.

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ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

सैफ अली खान के पैतृक संपत्ति विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. ट्रायल कोर्ट ने भारत सरकार के पैतृक संपत्ति के दावे को खारिज करते हुए उस संपत्ति का मालिक अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहनों को माना था.

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

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साजिदा सुल्तान का परिवार

भोपाल के नबाव की मंझली बेटी साजिदा सुल्तान की शादी मुहम्मद इफ्तिकार अली खान से हुई. इनको एक बेटा हुआ मंसूर अली खान पटौदी, जो कि एक मशहूर क्रिकेटर हुए. मंसूर अली खान की शादी शर्मिला टैगौर से हुई. इनके तीन बच्चे हैं, सबा अली खान, सैफ अली खान और सोहा अली खान.

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आबिदा सुल्तान की संपत्ति का मामला

भोपाल के 15,000 करोड़ की संपत्ति पर पटौदी खानदान ने दावा किया था. जबकि वह संपत्ति आबिदा सुल्तान के हिस्से की थी. दूसरे शब्दों में सैफ ने अपनी दादी के बड़ी बहन आबिदा सुल्तान की संपत्ति पर अपना दावा किया था. ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उत्तराधिकारी मानते हुए संपत्ति का मालिकाना हक दे दिया.

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सैफ मालिक नहीं!

इस फैसले से भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के बड़े भाई के वंशज बेगम सुरैया और साजिदा सुल्तान की तीसरी बहन राबिया सुल्तान की ओर से इस फैसले के अपील दायर की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. अपीलकर्ताओं ने इस संपत्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत फैसला सुनाने को कहा था. अब मालिकाना हक को लेकर ट्रायल कोर्ट दोबारा से सुनवाई करेगी.

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क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम?

भारत सरकार ने इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए अपना दावा किया क्योंकि आजादी के समय आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी. शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1958, भारत सरकार को उन लोगों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है जो पाकिस्तान या चीन चले गए और भारतीय नागरिकता छोड़ दी. आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने और भारत की नागरिकता छोड़ने से उनके हिस्से की संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित की गई है.