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मुस्लिम कानून में उपहार के लिए लिखित दस्तावेज अनिवार्य नहीं... सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में मौखिक हिबा (उपहार) वैध मानी जाती है और इसके लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दान की वैधता के लिए दान की इच्छा, स्वीकृति और कब्जा हस्तांतरण तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है.

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