सुसाइड नोट में नाम होने पर भी HC ने क्यों नहीं दी सजा!
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र सुसाइड नोट में ये लिखा देना कि अमुक व्यक्ति उसकी मौत का कारण है, सजा सुनाने के लिए काफी नहीं है. याचिका खारिज करते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए किए गए कार्य व आत्महत्या के बीच संबंध जोड़ने के कारण होने चाहिए.