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Defamation Case: CM आतिशी की याचिका पर Delhi Court ने बीजेपी नेता को जारी किया नोटिस, समन को चुनौती देने का मामला

राउज एवेन्यू कोर्ट (पिक क्रेडिट:ANI)

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने मानहानि मामले में जारी समन के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया है.

Written by Satyam Kumar |Published : September 30, 2024 12:50 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने मानहानि मामले में जारी समन आदेश को चुनौती दी है. इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने सोमवार को शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर को उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत के संबंध में नोटिस जारी किया है. अदालत ने बीजेपी नेता से इस मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है.

समन मामले में 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट  में विशेष न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है. इसी मामले को अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) के समक्ष भी 7 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को जमानत दे दी थी, जब वह शारीरिक रूप से पेश हुईं और जमानत बांड भरा.

इस मामले में आतिशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और अधिवक्ता मुदित जैन पेश हुए. भाजपा नेता कपूर की मानहानि की शिकायत के बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने इस साल 28 मई को आतिशी मार्लेना को समन जारी किया था.

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क्या है मामला?

दिल्ली भाजपा नेता ने आप नेता आतिशी को उनके इस दावे पर कानूनी नोटिस भेजा कि भाजपा ने पार्टी में शामिल होने के लिए एक बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से उनसे संपर्क किया था. कपूर द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 2 अप्रैल, 2024 को आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि भाजपा ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था. कपूर की ओर से अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से एक नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया कि आतिशी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसे बयान दिए जो न केवल झूठे, निंदनीय, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं, बल्कि भाजपा और उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अपमानजनक भी हैं.

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि पूरे भाषण में, उन्होंने न तो सूचना के स्रोत के बारे में कोई विशेष जानकारी दी और न ही आपने भाजपा के कृत्य के बारे में कोई विवरण दिया। किसी भी विशिष्टता से रहित, आपका बयान आपकी अपनी कल्पना और आशंका को दर्शाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है. नोटिस में आतिशी से अनुरोध किया गया है कि वे तुरंत उक्त भाषण वापस लें और अपने टेलीविजन और सोशल मीडिया पर अपनी माफी को प्रमुखता से प्रसारित करें. आप नेता और दिल्ली की सीएम ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संपर्क किया है कि वे उनके साथ जुड़ें, नहीं तो आने वाले दिनों में प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार कर लेगा.

CM आतिशी ने क्या किया था दावा?

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा ने मेरे एक करीबी सहयोगी के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है कि मैं अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए उनकी पार्टी में शामिल हो जाऊं, और अगर मैं भाजपा में शामिल नहीं होती हूं, तो आने वाले महीने में मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आप नेता ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके पार्टी को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

आप नेता आतिशी ने कहा कि मैं भाजपा को बताना चाहती हूं कि हम आपसे नहीं डरेंगे. हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं. हम भगत सिंह के सहयोगी हैं. हम संविधान को बचाना जारी रखेंगे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए काम करेंगे. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आम चुनाव से पहले आने वाले दो महीनों में राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज सहित कुछ और नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा.

(खबर ANI से ली गई है.)