पत्नी को Parasite कहने पर दिल्ली HC ने शख्स की लगा दी क्लास

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Sep, 2024

दिल्ली हाईकोर्ट

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि पति का दूसरी महिला के साथ रहना और उससे बच्चा होना पत्नी के साथ घरेलू हिंसा है.

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पत्नी के साथ घरेलु हिंसा

अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए 30000 रूपये की गुजारा भत्ता की राशि देने के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की याचिका खारिज कर दी.

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पति का प्रेमिका के साथ रहना

अदालत ने कहा कि पति को दूसरे महिला के साथ रहता देख पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना घरेलु हिंसा नहीं है,

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दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

अदालत ने कहा कि पति को दूसरे महिला के साथ रहता देख पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना घरेलु हिंसा नहीं है,

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पत्नी को गुजारा भत्ता का हक

और इस आधार पर पत्नी को गुजारा भत्ता के हक से वंचित नहीं किया जा सकता है.

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महिला का परिवार के लिए त्याग

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देती है,

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पत्नी को परजीवी कहना

ऐसे में पति का ये दावा कि पत्नी परजीवी (Parasite) की तरह है और कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रही है,

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पूरी नारी जाति का अपमान

अदालत ने पति को फटकारते हुए कहा कि नारी को परजीवी कहना पूरी नारी जाति का अपमान है.

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पति की याचिका खारिज

अदालत ने पति की दलीलों को मानने से इंकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है.

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