हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि पति का दूसरी महिला के साथ रहना और उससे बच्चा होना पत्नी के साथ घरेलू हिंसा है.
Source: my-lord.inअदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए 30000 रूपये की गुजारा भत्ता की राशि देने के फैसले को बरकरार रखते हुए पति की याचिका खारिज कर दी.
Source: my-lord.inअदालत ने कहा कि पति को दूसरे महिला के साथ रहता देख पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना घरेलु हिंसा नहीं है,
Source: my-lord.inअदालत ने कहा कि पति को दूसरे महिला के साथ रहता देख पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना घरेलु हिंसा नहीं है,
Source: my-lord.inऔर इस आधार पर पत्नी को गुजारा भत्ता के हक से वंचित नहीं किया जा सकता है.
Source: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला परिवार के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देती है,
Source: my-lord.inऐसे में पति का ये दावा कि पत्नी परजीवी (Parasite) की तरह है और कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रही है,
Source: my-lord.inअदालत ने पति को फटकारते हुए कहा कि नारी को परजीवी कहना पूरी नारी जाति का अपमान है.
Source: my-lord.inअदालत ने पति की दलीलों को मानने से इंकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है.
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