Delhi Waqf Board money laundering case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आप विधायक को 2 सितंबर के दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला आप विधायक के ओखला में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने को लेकर शुरू हुआ है, उनकी गिरफ्तारी भी मामले में हुई है. आप विधायक के घर से बने खाने व कुरान पढ़ने की मांग वाली याचिका भा अदालत के सामने लंबित है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने ईडी और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष लोक अभियोजक (SPP) एडवोकेट साइमन बेंजामिन ने अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत की मांग की. न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि इस मामले में वह पहले ही चार व्यक्तियों और एक संस्था के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. एसपीपी ने कहा कि हम आरोपी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल करेंगे. अदालत के सामने यह भी दावा किया कि वर्तमान आरोपी मुख्य आरोपी है और जांच अभी भी जारी है. ईडी ने कहा कि अगर उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद सात दिनों तक उनसे पूछताछ की है.
दूसरी ओर, वकील रजत भारद्वाज ने आरोपी अमानतुल्लाह खान के वकील कौस्तुभ खन्ना के साथ न्यायिक हिरासत रिमांड का विरोध करते हुए एक आवेदन पेश किया. आरोपी 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुआ था. उसके फोन का डेटा 9 फरवरी को जमा किया गया था. यह भी प्रस्तुत किया गया कि कोई नई सामग्री नहीं है और ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत मांगने का कोई तुक नहीं बनता है. अधिवक्ता भारद्वाज ने कहा कि ईडी ने पहली बार 2023 में मेरे घर पर छापा मारा था. नवंबर 2023 में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. वे चार आरोपी तब से हिरासत में हैं. इस बिंदु पर, ईडी के एसपीपी ने कहा कि न्यायिक हिरासत का विरोध करने वाली ऐसी अर्जी को कानून में मान्यता नहीं है. आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी रोजाना ईडी कार्यालय में पेश होने और किसी भी शर्त पर उसे रिहा करने के लिए तैयार है. अदालत ने घर का बना खाना और पवित्र पुस्तक के लिए उसकी दो अर्जी सुनवाई के लिए लंबित रखी है.