दिल्ली उच्च न्यायालय ने LLB में प्रवेश चाहने वाले दो अभ्यर्थियों की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है. उनका दावा है कि सीटें खाली हैं और एडमिशन बंद हो चुका है. याचिकाकर्ता छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट से विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए एलएलबी कार्यक्रम में सभी खाली सीटों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके भरें. उन्होंने याचिका के लंबित रहने के दौरान विश्वविद्यालय को उनके लिए दो सीटें आरक्षित करने का निर्देश देने की भी मांग की.