मजिस्ट्रेट के खिलाफ किया था अभद्र भाषा का प्रयोग, अदालत में पहुंचा था शराब पीकर, दिल्ली HC ने वकील को अदालत की अवमानना का ठहराया दोषी
Delhi High Court ने वकील को 2015 में शराब के नशे में Magistrate को अपशब्द कहने और धमकाने के लिए दोषी ठहराया. खंडपीठ ने उनके व्यवहार को न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना और इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय में नशे में आना अस्वीकार्य है. मजिस्ट्रेट ने इस घटना की सूचना उच्च न्यायालय को दी, जिसके बाद वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना का मामला दर्ज किया गया.