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Ankit Saxena Murder Case: प्रेमिका के मामा ने दिल्ली HC में की सजा के खिलाफ अपील, पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषी ठहराए गए प्रेमिका के मामा  मोहम्मद सलीम की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. ट्रायल कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए उसे, उसकी बहन और बहनोई के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

अंकित सक्सेना (सौजन्य से ZEE NEWS)

Written by Satyam Kumar |Published : July 26, 2024 11:34 AM IST

Ankit Saxena Murder Case:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकित सक्सेना हत्याकांड में दोषी ठहराए गए प्रेमिका के मामा  मोहम्मद सलीम की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. अंतरधार्मिक प्रेम मामले में अपनी भांजी के प्रेमी अंकित सक्सेना की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए थे. ट्रायल कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए उसे, उसकी बहन और बहनोई के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अंकित सक्सेना की हत्या 2018 में अंतरधार्मिक प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी.  7 मार्च 2024 को तीस हजारी कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, उसकी बहन शहनाज बेगम और पति अकबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अंकित सक्सेना की मां को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने अंकित सक्सेना की मां पर हमला करने के लिए शहनाज बेगम को तीन महीने की कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और सबूतों को देखते हुए यह दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता. इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती. इस मामले में अंकित से प्रेम संबंध रखने वाली लड़की के माता-पिता और मामा को 2018 में उसकी हत्या का दोषी ठहराया गया है. 23 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने लड़की के माता-पिता और मामा को उसके प्रेमी अंकित सक्सेना की हत्या का दोषी ठहराया. इस मामले में दोषियों के खिलाफ ख्याला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

अंकित सक्सेना दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था. यह रिश्ता लड़की के परिवार को मंजूर नहीं था. पेशे से फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की लड़की के के पिता और मामा ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में सड़क पर गला रेतकर हत्या कर दी थी.

एएसजे शर्मा ने साक्ष्यों और गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया.