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अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो जरूर न्यायिक संज्ञान लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना के पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने से जुड़ी याचिका बंद की

सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल खुला छोड़ दिया कि क्या पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर प्रकाश सिंह मामले के दिशा-निर्देश पर लागू होते हैं या नहीं.

Supreme Court, IPS Rakesh Asthana

Written by Satyam Kumar |Published : February 26, 2025 2:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की 2021 की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को बंद कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे में नियुक्ति को चुनौती देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से कोई उचित हल नहीं निकलेगा. अगर आगे किसी अन्य मामले में ऐसा होगा तो न्यायिक संज्ञान लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही. इस याचिका में आईपीएस राकेश अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले गुजरात से ट्रांसफर कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. दावा किया गया कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए उसके रिटायर होने से पहले कम-से-कम छह महीने का समय बचा होना चाहिए.

हालात को ध्यान में रखकर SC ने राहत दी

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस कानूनी प्रश्न को खुला छोड़ दिया कि क्या राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति पर शीर्ष अदालत द्वारा पहले जारी दिशानिर्देश दिल्ली के पुलिस आयुक्त के चयन पर लागू होंगे. पीठ ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गईं तो अदालत इसका न्यायिक संज्ञान लेगी. सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा कि आईपीएस राकेश अस्थाना रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिका को जारी रखना निरर्थक होगा.

पीठ ने कहा,

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"हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. अगर ऐसा हुआ तो हम इसका संज्ञान लेंगे. अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो इससे कई अधिकारियों के लिए अनावश्यक रूप से समस्याएं पैदा होंगी."

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस राकेश अस्थाना के नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज कर दिया है.

केन्द्र ने दिशानिर्देशों की अनदेखी पर क्या कहा?

जिरह के दौरान, केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम द्वारा जारी दिशानिर्देश पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति पर लागू नहीं होता है. आईपीएस राकेश अस्थाना की नियुक्ति कानूनन प्रक्रिया के अंदर की गई है.

प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में कार्यकारी अतिक्रमण से पुलिस प्रशासन को बचाना था, राजनेताओं के दबाव से मुक्त रखना था, इसलिए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति पर भी ये लागू होगा.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को खुला छोड़ते हुए याचिका का निपटारा यह कहते हुए कर दिया कि राकेश अस्थाना रिटायर हो चुके हैं, आगे सुनवाई करने से कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलेंगा.