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Delhi HC ने क्यों BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ हुए Rape Case में कैंसिलेशन रिपोर्ट को रखा बरकरार?

Delhi HC ने क्यों BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ हुए Rape Case में कैंसिलेशन रिपोर्ट को रखा बरकरार?

दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल मजिस्ट्रेट के कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) को स्वीकृति देने के फैसले को बरकरार रखा है जिसे शिकायतकर्ता महिला ने चुनौती दी थी. 

Written by Satyam Kumar |Published : August 4, 2024 4:06 PM IST

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ हुए रेप केस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए महिला की पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) खारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एडिशनल मजिस्ट्रेट के कैंसिलेशन रिपोर्ट (Cancellation Report) को स्वीकृति देने के फैसले को बरकरार रखा है जिसे शिकायतकर्ता महिला ने चुनौती दी थी. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले को रद्द करने के लिए अदालत के सामने कैंसिलेशन रिपोर्ट दायर की थी जिसे एडिशनल मजिस्ट्रेट ने स्वीकार कर लिया था. आइये जानते हैं पूरा मामला....

शहनवाज हुसैन को दिल्ली HC से राहत, Cancellation Report की स्वीकृति बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने महिला की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की जिसमें महिला ने बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर लगे रोक को हटाने से इंकार करते हुए एडिशनल सेशन जज के फैसले को बरकरार रखा है.
अदालत ने कहा,
"दोषी साबित होने तक निर्दोष' और 'उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने' के कठोर मानक हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन का मूलभूत सिद्धांत हैं. दोषी व्यक्तियों को दोषमुक्त करना, हालांकि खेदजनक है, लेकिन निर्दोष को दोषी ठहराने की भयावहता की तुलना में कम बुरा है. जब न्याय के नाजुक तराजू को अत्यंत सावधानी से झुकाया जाता है, तो 'सुरक्षा' हमेशा 'दंड' से अधिक वजनदार होता है."
अदालत ने आगे कहा,
"वर्तमान मामले में, जांच के दौरान एकत्र  वैज्ञानिक साक्ष्य, जिसके अनुसार कथित घटना की तारीख को बीजेपी नेता और शिकायतकर्ता को कथित घटना के स्थान यानी शर्मा फार्महाउस पर उपस्थिति के दावे को पूरी तरह से खारिज किया जाता है, जिससे कथित अपराध के होने की संभावना शून्य हो जाती है. इसलिए, कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करने में एडिशनल जज के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए."
अदालत ने रिकार्ड पर रखे साक्ष्यों से दावों की पुष्टि नहीं होने पर दिल्ली पुलिस द्वारा दायर कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करने के एडिशनल जज फैसले को बरकरार रखा है.

शहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता (महिला) व याचिकार्ता ने बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज पर बेहोशी की हालत में बलात्कार करने का आरोप लगाया था. उसने अपनी याचिका में दावा किया कि 12.04.2018 को दिल्ली में भाजपा के धरने के दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन से एक कॉल आया जिसमें उसे बीजेपी नेता से मिलने के लिए बुलाया गया और वहां पहुंचने पर बीजेपी नेता उसे अपने फॉर्म हाउस पर ले गए, जहां उसे नशीला पदार्थ मिला कोल्ड ड्रिंक्स पीने को दिया गया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वे ड्रिंक पीने के बाद बेहोस हो गई. तब बीजेपी नेता ने इसका फायदा उठाते हुए उसके साथ बलात्कार किया. साथ ही उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस कृत्यों का वीडियो भी बनाया. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने शिकायत करने के लिए 100 और 112 नंबर पर भी कॉल किया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला. बाद में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामले में FIR दर्ज की गई.

वहीं, अक्टूबर 2023 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज की. अदालतन ने कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार करने की जगह बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को समन जारी किया. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन जारी समन के खिलाफ एजिशनल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे. एडिशनल मजिस्ट्रेट ने समन को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लगाई. साथ ही पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया.

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