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केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की अपील पर सुनवाई की तारीख घोषित, 7 अगस्त को दिल्ली HC करेगी सुनवाई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 अगस्त की तारीख तय की है.

दिल्ली हाईकोर्ट

Written by My Lord Team |Updated : July 16, 2024 11:49 AM IST

Delhi High Court To Hear ED's Appeal: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की.

सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील ने न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ से कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्हें रविवार देर रात ईडी का जवाबी हलफनामा प्राप्त हुआ था.

20 जून को पारित एक आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत आदेश के संचालन पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट की अवकाश पीठ ने संपूर्ण सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया और उसे जमानत अर्जी पर बहस करने के लिए ईडी को समान अवसर देना चाहिए.

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप सुप्रीमो को आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि, 26 जून को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे. केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी द्वारा रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच को भेजते हुए शीर्ष अदालत ने उनसे सीएम पद से हटने के बारे में फैसला करने को कहा.

इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर यह आदेश पारित किया.