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गिरफ्तारी केवल इंश्योरेंस के तौर पर थी', अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली HC को बताया, जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

Written by Satyam Kumar |Published : July 17, 2024 5:36 PM IST

Arvind Kejriwal Bail Plea In CBI Matter:  दिल्ली हाईकोर्ट, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई मामले में जमानत की मांग की है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में मौजूद रहे. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने केजरीवाल की जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,

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इस मामले की सबसे खास बात यह है कि दुर्भाग्य से यह एक इंश्योरेंस अरेस्ट है. स्पष्ट रूप से, सीबीआई न तो गिरफ्तारी करना चाहती थी, न ही ऐसा करने का इरादा रखती थी और न ही उसके पास ऐसा करने के लिए सामग्री थी. लेकिन सीबीआई को लगा कि वह दूसरे (ईडी) मामले में बाहर आ सकता है. इसलिए, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया.

अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के फैसला को बहस का केन्द्र बनाया है. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने को वे यहां इंश्योरेंस अरेस्ट कर कह रहे हैं.

सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर डीपी सिंह पेश हुए. उन्होंने पक्ष रखा.

हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तब किया कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी. इसके अलावे जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, हम तभी ही उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया.

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा,

मेरे पक्ष में अब तक तीन रिहाई आदेश हैं. पहला, चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के आदेश हैं. दूसरा, हाल ही में दिया गया अंतरिम जमानत आदेश है. यह अनिश्चितकालीन बिना शर्त राहत है. तीसरा जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.

इन तीनों के आदेश के चलते जिस व्यक्ति को अब तक रिहा होना चाहिए था वो जेल में ही है अगर सीबीआई ने गिरफ्तारी नहीं की होती.

इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दोनों याचिका पर सुनवाई कर रही है. दोनों याचिका जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. दूसरा, सीबीआई मामले में जमानत की मांग की है.