SpiceJet Limited Urgent Plea In Delhi High Court:एयरलाइन स्पाइसजेट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें कर्ज में डूबी एयरलाइन को 16 फरवरी तक तीन इंजनों टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को पट्टेधारों को वापस करने के निर्देश को चुनौती दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही स्पाइसजेट एयरलाइन्स को बकाया चुका पाने की हालत में नहीं पाते उसे तीन इंजनों को पट्टेधारक को वापस करने के निर्देश दिए हैं.
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) मनमोहन के समक्ष उल्लेख किया गया था. एसीजे मनमोहन ने स्पाइसजेट के वकील से कहा कि आज कई न्यायाधीश छुट्टी पर हैं। हम इस पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे.
गुरुवार को पारित आदेश में न्यायमूर्ति मनमीत सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने एयरलाइन को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि इंजन 15 दिनों के भीतर पट्टेदारों को वापस कर दिए जाएं.
अदालत ने कहा,
"बकाया बकाया चुकाने में प्रतिवादी की असमर्थता रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वास्तव में प्रतिवादी को बिना भुगतान के इंजनों का उपयोग जारी रखने की अनुमति देने से वादी (पट्टाधारकों) को केवल वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा."
इससे पहले, स्पाइसजेट को इंजनों का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि उसने 29 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह वचन दिया था कि वह साप्ताहिक भुगतान के साथ-साथ बकाया पट्टे की राशि का भुगतान करेगी. इसने स्पष्ट किया कि इंजनों की वापसी से एयरलाइन को भुगतान की अपनी देयता से मुक्ति नहीं मिलती है, जो कि निश्चित रूप से देय हो चुकी है.