CCTV Cameras: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य सचिव को लक्ष्मी नगर के पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. लक्ष्मी नगर में सीसीटीवी लगाने को लेकर भाजपा विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल अपने विधायकों के क्षेत्र में ये सुविधा दे रही हैं. लक्ष्मी नगर से भाजपा विधायक अभय वर्मा ने आरोप लगाया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार लक्ष्मी नगर में 2,066 सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है. जबकि सत्ताधारी पार्टी ने सीसीटीवी लगाने का कार्य सेलेक्टिव के तौर पर किया है. उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चार नगरपालिका वार्ड शामिल हैं, जिनमें से एक आम आदमी पार्टी (आप) ने जीता है और शेष तीन भाजपा ने.
विधायक की याचिका में तर्क दिया गया कि सीसीटीवी स्थापना प्रक्रिया मुख्य रूप से आप द्वारा जीते गए वार्ड में की गई थी.. इस बीच, दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने भेदभाव के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है. भाजपा विधायक अभय वर्मा ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने में भेदभाव का आरोप लगाया गया.
याचिका में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार केवल आप विधायकों और पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में कैमरे लगा रही है, जबकि भाजपा विधायकों और पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली भर में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की, लेकिन उनके निर्वाचन क्षेत्र को गलत तरीके से बाहर रखा गया.
अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरों के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने एक विसंगति को उजागर किया जहां आप पार्षद के अपने वार्ड में 1,000 कैमरों के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया गया, जबकि निर्वाचन क्षेत्र के अन्य वार्डों के लिए याचिकाकर्ता के समान अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया. याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस चुनिंदा स्थापना से निर्वाचन क्षेत्र के शेष हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. वे लक्ष्मी नगर के शेष वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश देने के लिए अदालत से आदेश चाहते हैं ताकि समान वितरण सुनिश्चित हो सके और सुरक्षा बढ़ाई जा सके.
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन ने कहा कि विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने और कैबिनेट मंत्री से परामर्श किए जाने के बाद मंत्री से आगे की मंजूरी की आवश्यकता वाली प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है. याचिका के अनुसार, यह प्रक्रिया विधानसभा के अधिकार को कमजोर करती है और मंत्री को अनुचित विवेक प्रदान करती है, जिससे उन्हें चुनिंदा परियोजनाओं को मंजूरी देने की अनुमति मिलती है.