बच्चा होने या शादी करने पर भी रद्द नहीं होगा POCSO के तहत दर्ज मामला... मुंबई HC ने आरोपी पति को राहत देने से किया इंकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी के खिलाफ FIR रद्द करने और जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग की सहमति या आरोपी से शादी करने और बच्चा होने का तथ्य आरोपी को बरी नहीं कर सकता.