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'पुलिस के गिरफ्तार नहीं करेगी', कॉमेडियन कुणाल कमरा के खिलाफ हुए FIR पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ यह FIR महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके द्वारा बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और कथित तौर 'गद्दार' टिप्पणी करने के कारण दर्ज कराई गई है.

कुणाल कामरा

Written by Satyam Kumar |Published : April 25, 2025 12:09 PM IST

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है.आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कॉमेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. कुणाल कामरा के खिलाफ यह एफआईआर (FIR) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके व्यंग्यात्मक वीडियो और कथित तौर पर की गई 'गद्दार' टिप्पणी शामिल है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस सारंग कोतवाल और श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कुणाल कामरा को राहत देते हुए कहा कि अगर एजेंसी को आरोपी का बयान दर्ज करना हैं तो उन्हें चेन्नई (विल्लुपुरम के करीब जहां आरोपी का घर हैं) जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें स्थानीय पुलिस की मदद लेनी चाहिए. साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि जमानत याचिका के उच्च न्यायालय में लंबित रहने के दौरान अगर चार्जशीट दाखिल की जाती है तो संबंधित अदालत इस पर संज्ञान नहीं लेंगे.

क्या है मामला?

कॉमेडियन कुणाल कामरा कई बार समन भेजे जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए फिल्म दिल तो पागल है’ के एक हिंदी गाने को बदलकर इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे को कथित तौर पर गद्दार कहा था.

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कॉमेडियन के शो के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने उस क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की थी. शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इससे पहले, कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और तब से वह सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं’ और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है. मद्रास हाई कोर्ट ने भी कुणाल कामरा को अंतरिम जमानत दी थी.