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कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत, मद्रास हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई

मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले में आगे सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस बीच कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज हुई FIR को रद्द करने की भी मांग की है.

कुणाल कामरा

Written by Satyam Kumar |Published : April 7, 2025 4:13 PM IST

आज (सोमवार) के दिन मद्रास हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी टिप्पणियों को लेकर मुश्किलों में घिरे ‘स्टैंड-अप’ कॉमेडियन कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. कुणाल कामरा ने उक्त मामले में गिरफ्तारी की आशंका के बीच अग्रिम जमानत देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ी

जस्टिस सुंसुंदर मोहन ने याचिकाकर्ता कामरा को संबंधित अदालतों से संपर्क करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील वी. सुरेश ने बताया कि याचिकाकर्ता (कामरा) के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. सुरेश ने बताया कि याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुता का भाव अब भी जारी है क्योंकि अधिकारी मुंबई स्थित उसके पैतृक घर गए थे, जहां उन्होंने याचिकाकर्ता (कामरा) के बुजुर्ग माता-पिता को परेशान किया. उनके कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को भी पुलिस ने तलब किया. जस्टिस ने कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले में आगे सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस बीच कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज हुई FIR को रद्द करने की भी मांग की है.

क्या है मामला?

कामरा को कई बार समन भेजे जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के एक हिंदी गाने का परिवर्तित संस्करण इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे को कथित तौर पर गद्दार कहा था.

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कॉमेडियन के शो के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने उस क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की थी, जहां शो का आयोजन किया गया था. शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इससे पहले, कामरा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत देने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और तब से वह ‘सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं’ और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है.