CPI-M को बड़ा झटका, Kerala HC ने पार्टी अकाउंट से 1 करोड़ रुपये की जब्ती पर रोक लगाने से किया इनकार
इनकम टैक्स विभाग ने सीपीआई(एम) की वार्षिक रिटर्न और वास्तविक खाता विवरणों में विसंगति का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था.
इनकम टैक्स विभाग ने सीपीआई(एम) की वार्षिक रिटर्न और वास्तविक खाता विवरणों में विसंगति का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था.
सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 इनकम टैक्स अधिकारी को जांच और जब्ती कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखे गए लेखों या अन्य दस्तावेजों की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
इनकम टैक्स बिल, 2025 में क्रिप्टोकरेंसी, टैक्स ईयर, टैक्स पेनल्टी और कृषि से होनेवाली आय पर कर को बड़े बदलाव किए गए है. इनकम टैक्स की पेजों की संख्या भी कम हो गई है.
नए आयकर विधेयक 2025 में 'टैक्स वर्ष (Tax Year)' को एक 12-महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगी. यह वर्तमान 'प्रिवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के कॉन्सेप्ट को हटाएगा.
दुनिया के कुछ देशों में इनकम टैक्स नहीं लगता है, वहां राज्य अपने स्त्रोत से ही बेशुमार पैसा कमा लेती है. सऊदी अरब अमीरात, ओमान, बहरीन आदि देश अपने नागरिकों से इनकम टैक्स नहीं लेती है.
कैबिनेट ने सात फरवरी के दिन New Income Tax विधेयक पर अपनी रजामंदी दे दी है. उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक कल सदन में रखा जाएगा. सदन में विधेयक प्रस्ताव पास होने के बाद उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर संहिता को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए आयकर विधेयक की घोषणा की है. यह विधेयक वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष के बीच के अंतर को मिटाएगा. इसके अतिरिक्त, जन विश्वास अधिनियम 2.0, 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त बनाएगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax रिजीम में कर छूट को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख तक की कर-मुक्त आय की अनुमति मिलती है. प्रमुख बदलावों में कर स्लैब, किराये की छह लाख तक की आय में टीडीएस से राहत, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख की उच्च ब्याज कटौती का लाभ मिलता है.
वित्त मंत्रालय के तहत काम करनेवाली एजेंसियां जिसमें आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED) लोगों की आय और आयकर टैक्स भरने के अंतर पर निगरानी रखती है, जिसमें गड़बड़ी मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारती है.
विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता(Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आयकर विभाग (IT Department) ने शिरडी साईंबाबा ट्रस्ट को मिलने वाली गुप्त दान के पैसे पर टैक्स लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि साईं ट्रस्ट धार्मिक और धर्मार्थ निकाय है इसलिए वह आयकर में छूट पाने का अधिकार रखता है.
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान नागरिकों को एक बड़ी सौगात दी है कि अब टीडीएस भरने में देरी होने पर अपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी.
Form 26AS आपको बताता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने कितनी कमाई की है, कहां से की है और इस कमाई पर आपने कितना इनकम टैक्स दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में Form 26AS में मौजूद जानकारी आपकी मदद करेगी.
आयकर विभाग ने अनिवार्य रूप से पैन और आधार को लिंक कराने के निर्देश दिए हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, परिणामस्वरूप उसे दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है.
अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है. आप जल्द से जल्द पैन-आधार कार्ड को लिंक करवा लें, नहीं तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स विभाग ने सीपीआई(एम) की वार्षिक रिटर्न और वास्तविक खाता विवरणों में विसंगति का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था.
सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 इनकम टैक्स अधिकारी को जांच और जब्ती कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखे गए लेखों या अन्य दस्तावेजों की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
नए आयकर विधेयक 2025 में 'टैक्स वर्ष (Tax Year)' को एक 12-महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगी. यह वर्तमान 'प्रिवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के कॉन्सेप्ट को हटाएगा.
कैबिनेट ने सात फरवरी के दिन New Income Tax विधेयक पर अपनी रजामंदी दे दी है. उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक कल सदन में रखा जाएगा. सदन में विधेयक प्रस्ताव पास होने के बाद उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर संहिता को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए आयकर विधेयक की घोषणा की है. यह विधेयक वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष के बीच के अंतर को मिटाएगा. इसके अतिरिक्त, जन विश्वास अधिनियम 2.0, 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त बनाएगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax रिजीम में कर छूट को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख तक की कर-मुक्त आय की अनुमति मिलती है. प्रमुख बदलावों में कर स्लैब, किराये की छह लाख तक की आय में टीडीएस से राहत, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख की उच्च ब्याज कटौती का लाभ मिलता है.
विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता(Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आयकर विभाग (IT Department) ने शिरडी साईंबाबा ट्रस्ट को मिलने वाली गुप्त दान के पैसे पर टैक्स लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि साईं ट्रस्ट धार्मिक और धर्मार्थ निकाय है इसलिए वह आयकर में छूट पाने का अधिकार रखता है.
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.
Form 26AS आपको बताता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने कितनी कमाई की है, कहां से की है और इस कमाई पर आपने कितना इनकम टैक्स दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में Form 26AS में मौजूद जानकारी आपकी मदद करेगी.
आयकर विभाग ने अनिवार्य रूप से पैन और आधार को लिंक कराने के निर्देश दिए हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, परिणामस्वरूप उसे दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है.
किसी भी वर्किंग पर्सन के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए तीन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, फार्म 16, 16ए और 16डी.
आकलन वर्ष 2022-2023 के टैक्स रिटर्न्स के आंकड़ों से यह पता चला है कि पिछले दो साल में उन व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है जिनकी साल भर की आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है...
वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक तीन करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए जा चुके हैं
करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।
नौकरीपेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे से बाहर है, फिर भी किसी वजह से TDS कटता है