Advertisement

रेंट, ब्याज और नौकरी से होनेवाली Income पर Tax से बड़ी छूट, वित्त मंत्री की सौगात का Middle Class को ऐसे मिलेगा लाभ

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax रिजीम में कर छूट को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख तक की कर-मुक्त आय की अनुमति मिलती है. प्रमुख बदलावों में कर स्लैब, किराये की छह लाख तक की आय में टीडीएस से राहत, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख की उच्च ब्याज कटौती का लाभ मिलता है.

सांकेतिक चित्र (Image Credit: Freepik)

Written by Satyam Kumar |Published : February 1, 2025 4:23 PM IST

Union Income Tax:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया गया है. बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे ऐलान किए जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा. वित्त मंत्री के द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया. वहीं, अगर वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो अब 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

नये टैक्स स्लैब की खास बात

नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा. वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी.

स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रूपये हैं, यानि हर टैक्स स्लैब में आनेवाले लोगों को यह लाभ मिलेगा. इसलिए 12 लाख आय को लोग 12 लाख 75 हजार रूपये की टैक्स फ्री बता रहे हैं.

Also Read

More News

दूसरे शब्दों में, टैक्स स्लैब के अनुसार, 4 से 8 लाख तक की कमाई वाले लोगों को 5% टैक्स देना होगा. चूंकि सरकार ने कहा कि 12 लाख तक के आय वाले लोगों को इनकम टैक्स फ्री देगी, तो इस लिहाज से ऊपरोक्त लोगों को 12 लाख तक की कमाई में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

वहीं, पहले इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी. यह कैलकुलेशन 87ए (इनकम टैक्स रिबेट) के तहत दी जाने वाली छूट पर है.

ITR भरने की समयसीमा 4 साल

वित्त मंत्री सीतारमण ने 4 साल तक रिटर्न भरने की भी राहत दी है. एसेसमेंट ईयर में दोबारा यानी अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा. इसके साथ ही सरकार ने डोनेशन पर मिलने वाली छूट की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. बजट में प्रॉपर्टी को लेकर किए गए ऐलान से भी मध्यम वर्ग को भी राहत मिलेगी. अब 2 प्रॉपर्टी होने पर करदाताओं को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा, पहले यह छूट केवल एक प्रॉपर्टी पर ही सीमित थी.

12 लाख तक छूट कैसे?

वित्त मंत्री ने आज यह घोषणा की है कि 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को टैक्स में छूट दी जाएगी. यह छूट विशेष दरों की आय जैसे कि पूंजीगत लाभ (Capital Gains) के अलावा दी जा रही है. यह बदलाव इस प्रकार से किया गया है कि 12 लाख तक के आयवालें करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा.

वित्त मंत्री ने कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस छूट को स्पष्ट किया. नए कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार टैक्स की 100% राशि है.

वहीं, 18 लाख रुपये की आय वाले एक व्यक्ति को 70,000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार टैक्स की 30% है. यह हायर मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों को राहत प्रदान करता है. यदि किसी व्यक्ति की आय 25 लाख रुपये है, तो उसे 1.10 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार टैक्स की 25% है.

बुजुर्गों को भी राहत

वरिष्ठ नागरिकों को भी बजट में सरकार द्वारा तोहफा दिया गया है. अब 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 50,000 रुपये थी. यानि की बुर्जुगों के ब्याज से एक लाख रूपये की आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा.

रेंट से होने वाली इनकम टैक्स में बड़ी छूट

रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सौर्स) की सीमा 2.4 लाख से 6 लाख रूपये तक की गई है, यानि छह लाख रूपये के रेंट तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं काटा जाएगा. वित्त मंत्री द्वारा बजट में ऐलान किया गया कि टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा. किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है.