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CPI-M को बड़ा झटका, Kerala HC ने पार्टी अकाउंट से 1 करोड़ रुपये की जब्ती पर रोक लगाने से किया इनकार

इनकम टैक्स विभाग ने सीपीआई(एम) की वार्षिक रिटर्न और वास्तविक खाता विवरणों में विसंगति का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था.

kerala HC

Written by Satyam Kumar |Published : May 3, 2025 12:11 AM IST

केरल हाई कोर्ट से शुक्रवार को सीपीआई (एम) को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने जब आयकर विभाग द्वारा पार्टी के त्रिशूर जिला समिति के खाते से 1 करोड़ रुपये की जब्ती के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. आयकर विभाग द्वारा यह जब्ती 30 अप्रैल, 2024 को हुई, जब पैसे को वापस जमा करने के लिए लाया गया था. आयकर विभाग ने पार्टी की वार्षिक रिटर्न और वास्तविक खाता विवरणों के बीच विसंगतियों के कारण इस खाते को फ्रीज किया था, जिसे पार्टी के पूर्व जिला सचिव एमएम वर्गीज ने विभाग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट पहुंचे थे.

सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने पाया कि प्रस्तुत सामग्री से अधिकारियों द्वारा किसी भी दुर्भावना नहीं दिखाई पड़ती है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत जांच और जब्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है.

अदालत ने कहा,

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"जो याचिकाएं और सामग्री विचार के लिए प्रस्तुत की गई हैं, उसमें किसी भी दुर्भावना को इंगित नहीं करती हैं. इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत खोज और जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तरदाता की कार्रवाई को गलत या कानूनी रूप से अस्थिर नहीं माना जा सकता."

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पार्टी की रिटर्न में बैंक खाता का खुलासा नहीं किया गया था. जब जब्ती का दिन आया, वर्गीज ने आयकर अधिकारियों को बताया कि वह पूर्व में निकाले गए फंड का अव्यवस्थित हिस्सा जमा करने आया था, लेकिन उन्हें पैसे के स्रोत के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया.

इससे पहले, अप्रैल की पहली सप्ताह में, लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, आयकर विभाग ने सीपीआई (एम) के त्रिशूर जिला खाते को फ्रीज किया था। रिपोर्टों के अनुसार, इस खाते में लगभग 4.8 करोड़ रुपये थे, जिसमें से 1 करोड़ रुपये फ्रीज होने से पहले निकाले गए थे.