Pan-Aadhar Link: आयकर विभाग ने पिछले महीने ही सर्कुलर के माध्यम से आधार-पैन लिंक (Pan-Aadhar Link) कराने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. आयकर विभाग ने नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पष्ट किया कि जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं है, अगर टीडीएस में किसी तरह की परेशानी आने पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा. साथ ही आधार-पैन लिंक कराने वाले व्यक्ति को दोगुना टीडीएस भी भरना पड़ सकता है. 31 मई से पहले आप अपने टीडीएस को लिंक करा लें, जिससे आपको किसी अन्य परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
टीडीएस (TDS) का फुल फार्म टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है. अर्थ हुआ कि जिन-जिन जगहों से आपकी आय हो रही है, उसी सोर्स पर आपके टैक्स कटना. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है- सैलरी, निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि. सरकार टीडीएस के सहारे ही टैक्स काटती है. इस लेख में नीचे हम आपको टैक्स करने का तरीका बता रहें हैं....
अन्य विकल्प
आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.
PAN-Aadhaar को आप SMS से से भी लिंक कर सकते हैं. SMS के माध्यम से लिंक करने के लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर सेंड करें.
अत: पाठकों से निवेदन है कि वे 31 मई से पहले अपना पैन-आधार लिंक करा लें, जिससे टीडीएस कटने के चलते होने वाली परेशानी से बच सकें.