31 मई से पहले लिंक कराएं Pan-Aadhar, नहीं तो कटेगा दोगुना TDS, लिंकिंग प्रोसेस को भी यहां जानिए
आयकर विभाग ने अनिवार्य रूप से पैन और आधार को लिंक कराने के निर्देश दिए हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, परिणामस्वरूप उसे दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है.