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CBDT ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए समय से पहले अधिसूचित किया ITR form

"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.

Written by My Lord Team |Published : February 16, 2023 4:49 AM IST

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा हेतु टैक्स फाइलिंग के लिए 2022-23 के लिए और असेसमेंट ईयर 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) आईटीआर फॉर्म को बुधवार को नोटिफाई कर दिया है. साथ ही बताया कि 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म एक अप्रैल से प्रभावी होंगे.

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को सुविधा देने और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए आईटीआर फॉर्म में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.आईटीआर फॉर्म आमतौर पर किसी वित्त वर्ष के लिए मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित होते हैं.

केवल आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधनों के कारण कुछ जरूरी लेकिन, कम बदलाव किए गए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 अधिसूचित कर दिए थे. साथ ही, आईटीआर फॉर्म-7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, राजनीतिक दलों और विश्वविद्यालयों के लिए 14 फरवरी को अधिसूचित किया गया था.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, “ये आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है.’’

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंडिविजुअल और बिजनेसेज़ के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए फॉर्म नोटिफाई किए हैं.

आपको बता दें कि 10 फरवरी के तारीख वाले एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ITR Form- ITR-1 SAHAJ, ITR-2, ITR-3, ITR-4 SUGAM, ITR-5, ITR-6, ITR-V (प्रमाणीकरण फॉर्म) और (इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फॉर्म) आईटीआर पावती प्रपत्र जारी हुए थे.