चुटकियों में बनेगा Pan 2.0, फॉले करें ये सिंपल स्टेप्स
पैन 2.0 जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर तीन बार आप फ्री में पैन में सुधार कर सकते हैं, उसके बाद के बदलाव के लिए आपको 8.26 रूपये भुगतान करना पड़ेगा, इस शुल्क में जीएसटी शामिल है.
पैन 2.0 जारी होने के बाद 30 दिनों के भीतर तीन बार आप फ्री में पैन में सुधार कर सकते हैं, उसके बाद के बदलाव के लिए आपको 8.26 रूपये भुगतान करना पड़ेगा, इस शुल्क में जीएसटी शामिल है.
UIDAI की ओर से पुलिस प्रशासन के पास आधार एक्ट 2016 की आधार 29(4) के तहत आधार की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी जैसे आधार और पैन कार्ड का डेटा दिखाने वाली कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है.
कुछ ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर किसी के पास होने चाहिए और उनमें पैन कार्ड भी शामिल है। अगर आपको भी अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आप घर बैठे, ऑनलाइन ये कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं...
आयकर विभाग ने अनिवार्य रूप से पैन और आधार को लिंक कराने के निर्देश दिए हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, परिणामस्वरूप उसे दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है.
अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है. आप जल्द से जल्द पैन-आधार कार्ड को लिंक करवा लें, नहीं तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है.
आइए जानते हैं कि घर बैठे, ऑनलाइन आप किस तरह अपने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड के लिए किस तरह आवेदन कर सकते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए आसान स्टेप्स में जानते हैं...
अगर आपने 31 मार्च से पहले अपने PAN-Aadhaar Linking नहीं किया है, तो आपको काफी मुश्किल हो सकती है. आयकर विभाग के अनुसार आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है.
अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ये लिंक करने में सहज महसूस नहीं कर रहें है तो आपके पास इससे भी आसान दूसरा तरीका भी है.
पहले के मुकाबले पैन कार्ड बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आप खुद के मोबाइल/कम्प्यूटर से या ई मित्र केन्द्र से भी आवेदन कर सकते है.
UIDAI की ओर से पुलिस प्रशासन के पास आधार एक्ट 2016 की आधार 29(4) के तहत आधार की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी जैसे आधार और पैन कार्ड का डेटा दिखाने वाली कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है.
कुछ ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर किसी के पास होने चाहिए और उनमें पैन कार्ड भी शामिल है। अगर आपको भी अपना पैन कार्ड बनवाना है तो आप घर बैठे, ऑनलाइन ये कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं...
आयकर विभाग ने अनिवार्य रूप से पैन और आधार को लिंक कराने के निर्देश दिए हैं. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, परिणामस्वरूप उसे दोगुना टीडीएस भरना पड़ सकता है.
अगर आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ये लिंक करने में सहज महसूस नहीं कर रहें है तो आपके पास इससे भी आसान दूसरा तरीका भी है.
पहले के मुकाबले पैन कार्ड बनवाना अब बहुत ही आसान हो गया है. इसके लिए आप खुद के मोबाइल/कम्प्यूटर से या ई मित्र केन्द्र से भी आवेदन कर सकते है.