अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है.
Source: my-lord.inआप जल्द से जल्द पैन-आधार कार्ड को लिंक करवा लें, नहीं तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है.
Source: my-lord.inअगर आपका पैन-आधार लिंक नहीं है, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) दोगुना हो जाएगा.
Source: my-lord.inआयकर विभाग ने इसे लेकर पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया है,
Source: my-lord.inजिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का टीडीएस कम कटा है और उसका पैन-आधार लिंक नहीं है,
Source: my-lord.inतो अमुक व्यक्ति की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
Source: my-lord.inविभाग के सर्कुलर के अनुसार, व्यक्ति को अपने आधार-पैन को 31 मई से पहले लिंक करवाना आवश्यक है.
Source: my-lord.inइसका उद्देश्य देश में टैक्स चोरी और पैन कार्ड की धोखाधड़ी को रोकना है.
Source: my-lord.inस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंनशियल ट्रांजेक्शन (SFT) भरने की भी आखिरी तारीख 31 मई ही है, इसलिए इसे भरने से पहले पैन और आधार कार्ड का लिंक करना आवश्यक है.
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