Income Tax Return: 2023-24: आर्थिक या वित्तीय वर्ष पूरा हो गया है और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय भी आ गया है. कामकाजी लोग अपने सरकार की नीतियों से कर लाभ उठाने को लेकर उत्सुक हो चुके हैं. मंहगाई की मार में ये समय मध्यमवर्ग के लोगों के लिए किसी भीषण गर्मी के बीच चलनेवाली ठंडी हवा के झोंके जैसा सुखद एहसास है. किसी भी वर्किंग पर्सन के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए तीन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, फार्म 16, 16ए और 16डी.
फॉर्म 16 में वे सभी जरूरी जानकारी होती है, जो किसी व्यक्ति को आयकर रिटर्न भरने के लिए बेहद जरूरी होती है. नौकरी देने वाली कंपनी को अपने वर्कर्स को प्रत्येक वित्तीय वर्ष पूरा होने पर देना होता है. नियोक्ता कंपनियां (एम्पलायर) अक्सर फॉर्म 16 मई से 15 जून के बीच में जारी करती है.
फॉर्म 16ए क्या होता है: फॉर्म 16ए काटे गए टीडीएस की जानकारी और कंपनी के पैन और टैन का त्रैमासिक विवरण रखता है. टीडीएस का फुल फार्म टैक्स डीडक्टेड एट सोर्स होता है. TDS का अर्थ उस काटे गए टैक्स राशि को बताना होता है जो आपके खाते में सैलरी डाले जाने से पहले काटी जाती है.
फॉर्म 27डी में क्या खास है? फार्म 27डी आपको इस बात की जानकारी देगी कि टैक्सपेयर ने सरकार को टैक्स दिया है या नहीं. ये तीनों फॉर्म आईटीआर भरने के लिए बेहद जरूरी है.
वेतनभोगी कर्मचारी या वर्किंग पर्सन इस बात की जानकारी अपने कंपनी से मांग सकते हैं. कर्मचारी कंपनी से फॉर्म 16 प्राप्त कर सकते हैं. फॉर्म 16 को TRACES वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है लेकिन यहां से पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी.